राजस्थान सरकार ने RTE (Right to Education) के तहत निजी स्कूलों में 25 सीटों पर मुफ्त शिक्षा देने की योजना की घोषणा की है। इस साल के लिए प्रवेश कार्यक्रम की जानकारी भी जारी कर दी गई है। यह कदम गरीब और पिछड़े वर्गों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा।
RTE प्रवेश क्या है?
RTE (Right to Education) यानी निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राज्य में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ जो कि जिसकी धारा 12 (1) (ग) के अनुसार गैर सरकारी विद्यालयों को अपनी एन्ट्री लेवल कक्षा की 25 प्रतिशत सीट्स पर “दुर्बलवर्ग” एवं “असुविधाग्रस्त” समूह के बालक-बालिकाओं को प्रवेश देकर कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवानी होगी। गैर सरकारी विद्यालयों को बालकों की फीस का पुनर्भरण अधिनियम की धारा 12(2) तथा राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 के अनुसार सरकार द्वारा किया जाता है।राज्य में इस प्रावधान के अन्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में सत्र 2012-13 से प्रवेश दिये जा रहे है। राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार पात्र प्रवेशार्थियों की फीस का पुर्नभरण भी किया जा रहा है।राजस्थान सरकार ने अब निजी स्कूलों में इन सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया की घोषणा की है, जिसमें आवेदन करने वाले अभिभावकों को निर्धारित तिथियों के भीतर आवेदन करना होगा।
RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया
राजस्थान में RTE प्रवेश 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक अभिभावक राज्य के विभिन्न निजी स्कूलों में बच्चों के लिए आरक्षित सीटों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि, आवश्यक दस्तावेज़, और चयन प्रक्रिया के बारे में सभी विवरण आधिकारिक नोटिस में उपलब्ध हैं।
महत्वपूर्ण तिथियाँ
राजस्थान RTE प्रवेश कार्यक्रम के तहत आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है:
- आवेदन की शुरुआत: [25 मार्च 2025]
- आवेदन की अंतिम तिथि: [7 अप्रैल 2025]
- प्रवेश के लिए चयन: [9 मई 2025 से 15 जुलाई 2025 तक]
- दस्तावेज़ सत्यापन: [6 अगस्त 2025 से 31 अगस्त 2025]
आवेदन करने के लिए अभिभावकों को सभी आवश्यक दस्तावेज़ जैसे कि बच्चों की आयु प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो), निवास प्रमाणपत्र, और माता-पिता की आर्थिक स्थिति के दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।
आवेदन कैसे करें?
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: RTE के तहत आवेदन करने के लिए आपको राजस्थान शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आवेदन फॉर्म भरें: वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन फॉर्म में बच्चों के नाम, जन्म तिथि, माता-पिता का विवरण और अन्य आवश्यक जानकारी भरें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें: सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
- आवेदन शुल्क: RTE के तहत आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया मुफ्त है।
- आवेदन जमा करें: सभी जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र जमा करें और भविष्य के संदर्भ के लिए उसका प्रिंट आउट लें।
पात्रता मानदंड
RTE के तहत प्रवेश लेने के लिए कुछ पात्रता मानदंड हैं:
- आयु सीमा: आवेदन करने वाले बच्चे की आयु 6 से 14 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आर्थिक स्थिति: बच्चे के परिवार की वार्षिक आय सरकारी निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए।
- जाति प्रमाणपत्र: एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य पिछड़े वर्ग के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है।
- निवास प्रमाण पत्र : बालक गैर सरकारी विद्यालय के आस-पास के परिक्षेत्र (कैचमेंट एरिया) में निवास करने वाला होना चाहिए:-राज्य के आरटीई नियमों के अनुसार विद्यालय का परिक्षेत्र (कैचमेंट एरिया) शहरी क्षेत्रों में संबंधित स्थानीय निकाय अर्थात नगर निगम नगर परिषद/नगर पालिका जैसी भी स्थिति हो, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत निर्धारित किया गया है। प्रवेश के समय शहरी क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित गांव में निवास करने वाले बालक-बालिकाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय जिस वार्ड/गांव में स्थित है, वहाँ से वांछित संख्या में बालक-बालिका उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही शेष शहरी निकाय/ग्राम पंचायत के बालकों को प्रवेश दिया जायेगा। किसी भी स्थिति में विद्यालय से सम्बन्धित शहरी निकाय/ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाले बालक-बालिका उस विद्यालय में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।
- सत्र 2025-26 में आरटीई प्रवेश 33 जिलों के आधार पर किये जायेगें।
- बालक “दुर्बल वर्ग” या “असुविधाग्रस्त समूह” से संबंधित होना चाहिए
- दुर्बल वर्ग- राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक No-21 (19) Edu.-1/E.E/2009 जयपुर, दिनांक 18 मई 2020 के अनुसार “दुर्बल वर्ग” में निम्नलिखित सम्मिलित हैं-
- (a) ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये या उससे कम है।
- असुविधाग्रस्त समूह-राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक No-21(19)Edu.-1/E.E/2009 जयपुर, दिनांक 18 मई, 2020 के अनुसार “असुविधाग्रस्त समूह” में निम्नलिखित सम्मिलित हैं-
- (a) अनुसूचित जाति के बालक
- (b) अनुसूचित जन जाति के बालक
- (c) अनाथ बालक
- (d) एचआईवी अथवा कैंसर से प्रभावित बालक अथवा एचआईवी अथवा कैंसर से प्रभावित माता-पिता/
- संरक्षक के बालक
- (e) युद्ध विधवा के बालक
- (f) निःशक्त बालक जो निःशक्त व्यक्ति (“Person with benchmark disability” की परिभाषा जो केन्द्र सरकार के Right of person with disability Act, 2016 की धारा 2(r) में वर्णित है) सम्मिलित हो।
- (g) पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये या उससे अधिक नहीं हो।
- (h) ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग/ शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गई, बी.पी.एल सूची (केन्द्रीय सूची और राज्य सूची) में सम्मिलित है।
- प्रवेश के लिए कक्षा अनुरूप आयु संबंधी पात्रताः एन्ट्री क्लास में प्रवेश हेतु बालक की आयु निम्नानुसार होगा
RTE प्रवेश के लिए आयु का निर्धारण
- PP+3 में प्रवेश के लिए आयु 3 वर्ष से अधिक ओर 4 वर्ष से कम
- कक्षा 1 में प्रवेश लिए आयु 6 वर्ष से अधिक ओर 7 वर्ष से कम
नोट- विद्यालय में प्रवेश हेतु बालक बालिका की न्यूनतम व अधिकतम आयु इस वर्ष 31 जुलाई, 2025 को पूर्ण होनी चाहिए।
- निःशुल्क प्रवेश हेतु निवास प्रमाण पत्रः बालक/अभिभावक के निवास के सम्बन्ध में सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। निवास के सम्बन्ध में बालक/अभिभावक के अन्य वैधानिक दस्तावेजों के रूप में राशन कार्ड/आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस / बिजली का बिल (6 माह से पुराना नहीं हो)/ पानी का बिल (6 माह से पुराना नहीं हो) भी मान्य होंगे। निवास के प्रमाण के रूप में इनमें से जो भी दस्तावेज दिया जा रहा है उसमें ग्राम/वार्ड का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। ग्राम/वार्ड का रपष्ट उल्लेख नहीं होने अथवा परिसीमन के कारण वार्ड परिवर्तन होने की स्थिति में संबंधित सरपंच/वार्ड पंच/पार्षद/बीएलओ तथा किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित अतिरिक्त दस्तावेज भी देना अनिवार्य होगा। (परिशिष्ट-5 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में)
- निःशुल्क प्रवेश हेतु “दुर्बल वर्ग” एवं “असुविधाग्रस्त समूह” से संबंधित प्रमाण पत्रः- “दुर्बल वर्ग “एवं” असुविधाग्रस्त समूह” से सम्बन्धित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने चाहिए। एचआईवी या कैंसर से पीडित बालक/अभिभावक के सम्बन्ध में किसी रजिस्टर्ड डाइग्नोस्टिक केन्द्र द्वारा दी गयी रिपोर्ट मान्य होगी।
- निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिये दस्तावेजः प्रवेश के लिये आयु के सबूत के लिये जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा। यह प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में:-
- (क) अस्पताल / सहायक नर्स और दाई (ए.एन.एम) रजिस्टर / अभिलेख (
- (ख) आँगनबाड़ी अभिलेख और
- (ग) आधार कार्ड
- उक्त में से कोई भी एक दस्तावेज निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिये मान्य होगा तथा दस्तावेज पर अंकित बालक की जन्म तिथि को ही अंतिम माना जाएगा परन्तु प्रवेश के उपरान्त भौतिक सत्यापन से पूर्व बालक का जन्म प्रमाण-पत्र बनवाकर विद्यालय में उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा। प्रवेश उपरान्त जन्म तिथि में किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
अभिभावकों के लिए विशेष
- विद्यालय द्वारा प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों की जांच कर उन्हें सत्यापित किया जायेगा दस्तावेजों में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर विद्यालय द्वारा त्रुटि पूर्ण दस्तावेज पर आक्षेप लगाया जायेगा। यह आक्षेप अभिभावक के लॉगिन पर प्रदर्शित होगा साथ ही अभिभावक के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर संदेश (SMS) प्राप्त होगा। अभिभावक द्वारा दस्तावेज को संशोधित कर निर्धारित तिथि तक अपलोड करना होगा। संशोधित दस्तावेजों की विद्यालय द्वारा पुनः जांच की जायेगी। विद्यालय द्वारा पुनः जांच में आवेदन आक्षेपित किये जाने पर विद्यालय को युक्तियुक्त कारण बताते हुए Rejection Request करनी होगी। यह रिक्वेट सीबीईओं लॉगिन में प्रदर्शित होगी इन्ही आवेदनों को सीबीईओं द्वार जांच किया जायेगा तथा दस्तावेज को सत्यापित/रिजेक्ट किया जायेगा। इस कार्य हेतु सी.बी.ई.ओ. के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर ओ.टी.पी. प्राप्त होगा। विद्यालय स्तर पर किसी भी आवेदन को रिजेक्ट नहीं किया जा सकेगा। शेष समस्त आवेदन जिन्हें विद्यालय द्वारा जाचं नहीं किया गया है। उन सभी बालकों के दस्तावेजो को सत्यापन की अन्तिम तिथि के पश्चात ऑटोवेरिफाई किया जायेगा। सीबीईओं द्वारा उक्त कार्य निर्धारित टाईमप्रेम में अनिवार्य रूप से किये जाये तथा दस्तावेजों की प्रमाणीकरण के लिये सीबीईओं व्यक्तिशः उत्तरदायी होगें। जिशिअ प्रारम्भिक / माध्यमिक द्वारा इस कार्य की स्तर मोनेटरिंग की जाये।
- प्रथम चरण के आवंटन में बालक द्वारा आवेदन/रिपोर्टिंग के समय किये गये विद्यालय चयन क्रम एवं विद्यालय में सशुल्क बालकों की प्रविष्टि के आधार प्रथम चयनित विद्यालय में निःशुल्क सीट्स पर चयन किया जायेगा।
- द्वितीय चरण के आंवटन में बालक द्वारा आवेदन/रिपोर्टिंग के समय किये गये विद्यालय चयन क्रम एवं विद्यालय में सशुल्क बालकों की प्रविष्टि के आधार प्रथम चयनित विद्यालय में तथा प्रथम चयनित विद्यालय में सीट्स उपलब्ध नहीं होने पर द्वितीय विद्यालय में उपलब्ध सीट्स पर प्रवेश किया जायेगा।
- शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश से प्रवेश से जुड़ी शिकायतों के लिए शिक्षा विभाग ने पोर्टल शुरू किया है। इस पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। अभिभावक RTE के ऑफिशियल पोर्टल के होम पेज पर आरटीई परिवेदना-शिकायत पर क्लिक करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पोर्टल पर विद्यार्थी, अभिभावक अपनी परिवेदना आवेदन क्रमांक एवं मोबाइल नंबर के जरिए कर दर्ज करा सकते हैं। जिन विद्यार्थी, अभिभावक के पास आवेदन क्रमांक उपलब्ध नहीं हैं, तो संबंधित विद्यार्थी का आधार नंबर एवं अभिभावक का मोबाइल नंबर प्रविष्ट कर शिकायत व परिवेदना दर्ज कराई जा सकती है। इसके बाद उसे एक टोकन नंबर जारी किया जाएगा। शिकायत व परिवेदना के निस्तारण की स्थिति टोकन संख्या एवं मोबाइल नंबर का उपयोग करके पता की जा सकती है।
आज ही अपने बच्चों को अपने नजदीकी निजी स्कूल में RTE के माध्यम से प्रवेश दिलाए और अवसर का लाभ उठाएं।